उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है

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उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. जिसमें हाईकोर्ट ने पिटकुल यानी पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद पर पीसी ध्यानी की नियुक्ति रद्द कर दी है. हाईकोर्ट ने इस पद पर ध्यानी की नियुक्ति को अवैध बताया है.उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पिटकुल यानी पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद पर पीसी… उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पिटकुल यानी पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद पर पीसी ध्यानी की नियुक्ति रद्द कर दी है. न्यायालय ने कहा कि ध्यानी को नियुक्त करते वक्त, ऊर्जा के तीन निगमों- पिटकुल, यूपीसीएल और यूजेवीएनएल में प्रबंध निदेशक व निदेशक नियुक्ति करने की जो 2021 की नियमावली है, उसकी अवहेलना की गयी है.

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