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नियमों के उल्लंघन और जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सख्त कार्रवाई
खबर:
नई दिल्ली। Reserve Bank of India (आरबीआई) ने शुक्रवार को बड़ा कदम उठाते हुए Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। यह निर्णय 24 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने के समय से प्रभावी हो गया है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी प्रकार की बैंकिंग गतिविधि नहीं कर सकेगा।
आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 22(4) के तहत यह कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, बैंक का संचालन जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के खिलाफ पाया गया। साथ ही, प्रबंधन की कार्यप्रणाली भी नियमों के अनुरूप नहीं थी। आरबीआई ने कहा कि बैंक को जारी रखने से कोई सार्वजनिक हित नहीं सधता।
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि Paytm Payments Bank के पास अपनी देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और बैंक को बंद करने की प्रक्रिया के लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया जाएगा।
गौरतलब है कि आरबीआई ने पहले भी वर्ष 2022 और 2024 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिनमें नए ग्राहकों को जोड़ने और नई जमा स्वीकार करने पर रोक शामिल थी। अब लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक की बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी।







