यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, जून बिलों में 10% अतिरिक्त वसूली पर रोक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने राज्य के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। जून महीने के बिजली बिलों में प्रस्तावित 10 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली टैरिफ/फ्यूल सरचार्ज की वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
बताया जा रहा है कि पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा जून बिलों में अतिरिक्त शुल्क जोड़ने के प्रस्ताव का विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विरोध किया और इसे नियमों के विरुद्ध बताते हुए नियामक आयोग में याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने UPPCL से स्पष्टीकरण तलब किया है।
आयोग ने निर्देश दिए हैं कि अंतिम फैसला आने तक बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला संभावित आर्थिक बोझ फिलहाल टल गया है।
उपभोक्ता परिषद ने आयोग के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे आम जनता के हित में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय बताया है।







