‘‘प्रवर्तन जोन-04 के क्षेत्र में अवैध निर्माण/अवैध कालोनी पर जी0डी0ए0 ने की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही‘‘
प्रभारी प्रवर्तन जोन-04 के नेतृत्व में अवैध निर्माण/अवैध कालोनियों के विरूद्ध आज दिनांक 08.06.2026 को श्री अभिषेक गर्ग (विकासकर्ता) तथा श्रीमति सुशीला त्यागी एवं श्री दीपक त्यागी (भू-स्वामी) द्वारा खसरा सं0-816, 819, 820 व 821, ग्राम-महरौली, नियर-महागुन ग्रुपहाउसिंग सोसाइटी, गाजियाबाद के लगभग 6600.00 वर्गगज भूमि पर अवैध प्लाटिंग करने हेतु मिटटी फिलिंग करते हुए कच्ची सडक को एन0एच0-09 से जोडते हुए सीवर डालने की तैयारी की जा रही थी। प्राधिकरण से बिना स्वीकृति प्राप्त किये निर्माण करने पर निर्माण के विरुद्व वाद सं0-जी0डी0ए0/ए0एन0आई0/2025/0004754 दिनांक 20.11.2025 योजित करते हुए कारण बताओं नोटिस तथा कार्य रोको नोटिस दिनांक 20.11.2025 प्रेषित किया गया था, परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा कारण बताओं नोटिस के सन्दर्भ में कोई सन्तोषजनक उत्तर प्रस्तुत न किये जाने के कारण प्रश्नगत अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अनुपयोगी बनाया गया। निर्माणकर्ता श्री अंकुर शर्मा द्वारा भवन/भूखण्ड सं0-ए-239, सै0-11, प्रताप विहार, गाजियाबाद पर जी0डी0ए0 द्वारा निर्मित भवन के सेट बैक को प्रभावित कर प्राधिकरण से बिना स्वीकृति प्राप्त किये निर्माण किया गया था। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अनुपयोगी बनाया गया। इसके अतिरिक्त प्रवर्तन जोन-4 के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सिद्धार्थ विहार डूब क्षेत्र में अवैध कालोनी/प्लाटिंग हेतु किये जा रहे निर्माणों को ध्वस्त किया गया। साथ ही हिण्डन नदी के समीप डूब क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, बाउण्ड्री, अवैध बिल्डर आफिस एवं छोटे-मोटे अनाध्यासित भवन ध्वस्त किये गये। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय स्थानीय निर्माणकर्ताओं द्वारा काफी विरोध किया गया, परन्तु प्राधिकरण पुलिस बल द्वारा उन्हे नियन्त्रित कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी रखी गयी। उपरोक्त कार्यवाही प्रवर्तन जोन-4 के समस्त स्टॉफ व प्राधिकरण पुलिस बल की सहायता से अवैध निर्माण को सील बन्द/ध्वस्तीकरण किया गया। अवैध निर्माणों के विरुद्व ध्वस्तीकरण/सील की कार्यवाही इसी प्रकार आगे भी जारी रहेगी।







