दिव्यांगजनों को टोल टैक्स में छूट,-फ्री FASTag हेतु ऑनलाइन आवेदन करें – अंशुल चौहान

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आज दिनाँक 04/04/2026 को अंशुल चौहान,जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गाजियाबाद ने जनपद के सभी दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में छूट प्रदान की गई है। इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजन अपने वाहन के लिए फ्री FASTag हेतु टोल छूट श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि अब दिव्यांगजन घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद FASTag डाक के माध्यम से सीधे आवेदक के पते पर भेज दिया जाता है, जिससे टोल प्लाजा पर उन्हें बार-बार दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे बिना टोल शुल्क दिए आसानी से यात्रा कर सकेंगे लेकिन तभी जब दिव्यांग गाड़ी में स्वयं बैठा हो।

अंशुल चौहान ने अवगत कराया कि FASTag हेतु कुछ पात्रता निर्धारित है जैसे कि–

-आवेदक भारत का नागरिक एवं दिव्यांग व्यक्ति होना चाहिए।

-वाहन स्वयं दिव्यांग व्यक्ति के नाम से Adapted Vehicle श्रेणी में पंजीकृत होना चाहिए।

-दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो

-वाहन निजी उपयोग का होना चाहिए अर्थात कमर्शियल गाड़ी जैसे टैक्सी के रूप में छूट मान्य नहीं होगी

उपरोक्त पात्रता के साथ ऑनलाइन आवेदन हेतु निम्न डॉक्युमेंट्स की आवश्यकता होगी–

-दिव्यांगता प्रमाण पत्र
-UDID कार्ड
-वाहन की आरसी(वाहन दिव्यांग के नाम हो और Adapted Vehicle की श्रेणी में पंजीकृत हो)
-आधार कार्ड
-पासपोर्ट साइज फोटो
-मोबाइल नंबर

अंशुल चौहान ने बताया कि उपरोक्त डॉक्युमेंट्स के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
आवेदक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की आधिकारिक
वेबसाइट पर Exempted FASTag / Toll Exemption विकल्प चुनकर या लिंक https://exemptedfastag.nhai.org/Exemptedfastag/Login.aspx?id=6Roh1rEr9ITsW5r0VxCQdw== पर जाकर करे।

आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, वाहन विवरण आदि भरें।
आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करें।
आवेदन करने के बाद
सत्यापन (Verification) प्रक्रिया संबंधित प्राधिकरण द्वारा अपलोड दस्तावेजों की जांच करके की जाती है।
वाहन की आरसी और दिव्यांगता प्रमाण पत्र का डिजिटल सत्यापन किया जाता है।
आवश्यक होने पर संबंधित विभाग द्वारा अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
सत्यापन पूरा होने पर वाहन को टोल छूट श्रेणी (Exempted Category) में पंजीकृत कर दिया जाता है।
इसके बाद FASTag तैयार कर डाक के माध्यम से आवेदक के पते पर भेज दिया जाता है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान ने सभी दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए उनके व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8791491011 पर मैसेज कर प्राप्त कर सकते हैं।

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