‘‘अवैध निर्माणों पर भी की गई सीलिंग की कार्यवाही‘‘
उपाध्यक्ष महोदय के अवैध निर्माण/अवैध कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 01.04.2026 को प्रभारी प्रवर्तन जोन-08 के नेतृत्व में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत निर्माकर्ता श्री अशोक, मास इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 द्वारा खसरा सं0-3050 करहेड़ा गाजियाबाद, श्री मोनू सिंह एवं श्री संजय चौहान, श्री सुशील त्यागी, श्री सतेन्द्र चौहान, श्री निमित लोथरा एवं श्री जितेन्द्र चौहान, श्री अनिल द्वारा भूखण्ड संख्या-ई-1 रामपार्क मेन, पुस्ता सर्विस रोड़ करहेड़ा गाजियाबाद एवं रामपार्क पुस्ता रोड़ लोनी गाजियाबाद पर बिना मानचित्र स्वीकृति के संचालित वेयर हाउसों/अवैध निर्माण के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही की गयी, सीलिंग की कार्यवाही के दौरान निर्माणकर्ताओं द्वारा भारी विरोध प्रकट किया गया, परन्तु प्राधिकरण पुलिस बल द्वारा उन्हे नियन्त्रित कर सीलिंग की कार्यवाही जारी रखी गयी। उक्त ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय प्रवर्तन ज़ोन-8 का समस्त स्टाफ, प्राधिकरण पुलिस दस्ता एवं क्षेत्रीय पुलिस बल उपस्थित रहा। आगामी माह में भी ध्वस्तीकरण/सील की कार्यवाही किये जाने का अभियान जारी रहेगा।






