उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अनुपालन में अवैध निर्माण/अवैध कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के क्रम में आज दिनांक 03.08.2026 को प्रभारी प्रवर्तन जोन-03 के नेतृत्व में श्री राजीव अग्रवाल द्वारा भूखण्ड संख्या-2, खसरा संख्या-1275, मोरटा, मेरठ रोड़, गाजियाबाद पर अनाधिकृत निर्माण किये जाने के कारण उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28(1) के अन्तर्गत सील बन्द किया गया एवं श्री संजीव गर्ग पुत्र श्री दिनेश चन्द्र गर्ग द्वारा बी-12, लोहियानगर, गाजियाबाद पर अनाधिकृत निर्माण किये जाने के कारण उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28(1) के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। यदि किसी भी निर्माणकर्ता द्वारा कार्य रोको आदेश के जारी होने के उपरान्त भी निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा तो उस अवैध निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 व 28 के अन्तर्गत सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय स्थानीय निर्माणकर्ताओं द्वारा काफी विरोध किया गया, परन्तु प्राधिकरण पुलिस बल द्वारा उन्हे नियन्त्रित कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी रखी गयी। स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय सहायक अभियन्तागण, अवर अभियन्ता एवं प्रवर्तन जोन-03 के समस्त स्टाफ, प्राधिकरण पुलिस बल व प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। आगामी माह में भी ध्वस्तीकरण/सील की कार्यवाही किये जाने का अभियान जारी रहेगा।






